हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन रूल्स में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, DLCC में MSME अधिकारियों को शामिल किया गया
- By Gaurav --
- Monday, 02 Feb, 2026
Cabinet approves amendment to Haryana Enterprise Promotion Rules,
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन रूल्स, 2016 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत अब संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, जिला एमएसएमई केंद्र को जिला स्तरीय क्लीयरेंस समिति (DLCC) के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। सरकार के इस कदम को राज्य में Ease of Doing Business को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
राज्य सरकार ने हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन एक्ट, 2016 और उससे जुड़े नियमों को इस उद्देश्य से लागू किया है कि प्रदेश में उद्योगों और व्यापार के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। इन नियमों का मुख्य लक्ष्य निवेशकों और उद्यमियों को समयबद्ध मंजूरियां प्रदान करना, अनावश्यक देरी को कम करना और व्यापार से जुड़ी लागत को न्यूनतम स्तर पर लाना है।
हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड (HEPB) का गठन अधिनियम की धारा 3 के तहत किया गया है, जबकि सशक्त कार्यकारी समिति (EEC) का गठन धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय क्लीयरेंस समिति (DLCC) का गठन किया गया है, जो उद्योगों से जुड़े मामलों में अहम भूमिका निभाती है।
गौरतलब है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग का गठन एमएसएमई और छोटे व्यवसायों को सक्रिय सहयोग, मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। यह विभाग उद्यमियों की व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान करने, शिकायतों के त्वरित निपटारे और प्रभावी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
राज्य के प्रत्येक जिले में जिला एमएसएमई केंद्र कार्यरत हैं और एमएसएमई विभाग की कई योजनाओं को समय-समय पर DLCC के माध्यम से स्वीकृति दी जाती है। अब DLCC में MSME अधिकारियों की सीधी भागीदारी से निर्णय प्रक्रिया और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तेज होने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।